मुंबई में CRPC की धारा 144 लागू, 17 मई तक रहेगा ये प्रतिबंध

मुंबई में 17 मई 2020 तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गयी है। मुंबई पुलिस के अनुसार इस दौरान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक चिकित्सा कारणों को छोड़कर सभी गैर-जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।


55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को दी गयी ये सलाह


कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई में 55 वर्ष आयु से अधिक के सभी कर्मचारियों को सलाह दी है कि वह या तो घर से कार्य करें या कार्यालय में काम करें फील्‍ड वर्क बिल्‍कुल न करें। बीएमसी ने आदेश दिया था कि 55 वर्ष से अधिक आयु के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स सहित चिकित्सा विभाग के लोग दो सप्ताह के लिए घर में रहें। बता दें कि एक आदेश में, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए कार्यालयों और ऑन-फील्ड में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, लेकिन 55 वर्ष से ज्‍यादा उम्र के लोगों और चिकित्सा शर्तों वाले लोगों को कुछ छूट दी है।